दयालु योजना हरियाणा – नमस्कार दोस्तो आज का आर्टिकल दयालु योजना हरियाणा के बारे में चर्चा करेंगे क्या है पूरी योजना इस आर्टिकल के माध्यम से प्रकाशित करेंगे इस योजना में हरियाणा सरकार द्वारा 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है हरियाणा सरकार हो या भारत सरकार समय समय विभिन्न तरह की योजनाएं लेकर हाजिर होते हैं ताकि जरूरत मंद परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके ।
दयालु योजना – Dayalu Yojana
दयालु योजना है क्या दयालु योजना अगर परिवार में किसी कारण से 60 साल से पहले मृत्यु हो जाती हैं तब सरकार उस परिवार को आर्थिक मदद देती है 6 से 12 वर्ष तक की आयु 1 लाख रुपए,13 से 18 वर्ष तक 2 लाख रुपए,19 से 25 तक की आयु तक 3 लाख 26 से 45 तक की आयु 5 लाख रुपए और 46 से 60 साल आयु तक 3 लाख रुपए दयालु योजना फायदा उठाने के लिए परिवार की आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए परिवार की सदस्य की मृत्यु के 3 महीने के अंदर आवेदन करना होता है परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने की स्थिति में परिवार के खाते में भेजी जाती हैं ।
दयालु योजना जरूरी दस्तावेज
1.आवेदन का आधार कार्ड
2.मृत्यु की स्थिति में परिवार का अन्य सदस्य का आधार कार्ड
3.परिवार पहचान पत्र फेमिली आईडी
4.मृत्यु प्रमाण पत्र
5.3 महीने के अंदर आवेदन होना अनिवार्य
डिस्क्लेमर – आज इस आर्टिकल में हमने दयालु योजना हरियाणा की इस योजना के बारे में जाना ज्यादा जानकारी के लिए CSC सेंटर पर संपर्क करें योजना एक्सपर्ट न्यूज पोर्टल पर हर रोज विभिन्न योजनाएं जानने के लिए विजिट करें और रोज नई योजना के बारे में जाने